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गुरमीत राम रहीम केस: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाने पर लगाई रोक, विशेष सीबीआई न्यायाधीश से मांगा जवाब

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पंचकुला के विशेष सीबीआई न्यायाधीश को डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ हत्या के मुकदमे में अपना फैसला सुनाने से रोक दिया।

इस केस के याचिकाकर्ता जगसीर सिंह हैं जिसके पिता रणजीत सिंह की कथित तौर पर राम रहीम ने हत्या कर दी थी। उन्होंने मामले को हरियाणा, पंजाब या चंडीगढ़ में किसी अन्य सीबीआई अदालत को स्थानांतरित करने के लिए प्रार्थना की है। याचिकाकर्ता ने संदेह जताया कि मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्यूटर और अदालत के पीठासीन जज के बीच एक प्रगाढ़ संबंध प्रतीत होता है। इसके बाद ही हाईकोर्ट ने इस मामलें पर रोक लगा दी है, साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीआई को पंचकूला में सीबीआई कोर्ट के पब्लिक प्रोसेक्यूटर केपी सिंह की नियुक्ति पर बयान दाखिल करने के निर्देश दिये है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस बैंस ने कोर्ट को बताया कि, “प्रतिवादी संख्या 2 की उपस्थिति संदेहास्पद है क्योंकि विशेष लोक अभियोजक की सहायता करने के बजाय उसका पीठासीन अधिकारी से एक प्रत्ययी संबंध प्रतीत होता है”। आगे उन्होंने आरोप लगाया है कि अभियोजक सीधे इस मामले से जुड़ा नहीं है, वह मुकदमे में हस्तक्षेप कर रहा है और अनुचित हस्तक्षेप करता है”
अदालत ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश को जवाब के लिए बुलाया है और मामले को 27 अगस्त के लिए टाल दिया है।

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