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Delhi: सुप्रीम कोर्ट के लिए आज व्यस्त दिन, 9 जजों की संविधान पीठ करेगी 4 मामलों की सुनवाई

Delhi: शीर्ष कोर्ट के लिए आज व्यस्त दिनों में से एक दिन होने वाला है। नौ जजों की संविधान पीठ द्वारा 12 अक्टूबर, गुरुवार को चार मामलों की सुनवाई की जाएगी। बता दें, नौ जजों की पीठ द्वारा सुने जाने वाले कुछ मामले दो से तीन दशकों से भी अधिक समय से समाधान का इंतजार कर रहा है। इस केस पर कोर्ट की यह अंतिम सुनवाई नहीं हैं, बल्कि यह केवल प्रक्रियात्मक सुनवाई है।

Delhi: मामला जिसपर कोर्ट सुनवाई करेगा

पहला मामला संविधान के अनुच्छेद-39(बी) से जुड़ा है जिसमे “समुदाय के भौतिक संसाधनों” की व्याख्या करना शामिल है। यह केस महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अध्याय VIIIA की संवैधानिक वैधता के बारे में है। याचिकाकर्ता, जो संपत्ति मालिक है उन्होंने इस अध्याय की वैधता को चुनौती दी है। मुद्दा यह है कि क्या कोई संवैधानिक संशोधन, एक बार रद्द हो जाने पर, मूल या प्रतिस्थापित अनुच्छेद को फिर से लागू करेगा। दूसरा केस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ा है। यह मामला बिहार कोयला खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1992 और उसके तहत बनाए गए नियमों को चुनौती से संबंधित है, जो खनिज-युक्त भूमि से भूमि राजस्व पर अतिरिक्त टैक्स लगाता है।

कुछ अन्य मामले जिसपर कोर्ट की रहेगी नजर

तीसरा मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-2(जे) के तहत ‘उद्योग’ की परिभाषा को प्रतिबंधात्मक रूप से पढ़े जाने का है। ‘उद्योग’ शब्द को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा-2 (जे) के तहत परिभाषित किया गया है और इसमें माल और सेवाओं के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण के लिए नियोक्ता और उसके श्रमिकों के बीच सहयोग से जुड़ी कोई भी संगठित गतिविधि शामिल है। चौथा केस संविधान में वर्णित समवर्ती सूची से संबंधित है जिसमें उद्योग(विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा-18जी द्वारा राज्य के लिए अपनी समवर्ती शक्तियों का प्रयोग करने में उत्पन्न बाधा के विषय पर कोर्ट सुनवाई करेगा।

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