Delhi News: कोर्ट ने संजय सिंह को दी शपथ लेने की इजाजत, करना होगा इन शर्तों का पालन

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Delhi News:

आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है।  दिल्ली (Delhi News ) की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह बड़ी राहत मिली है। जहां कोर्ट ने हिरासत में संजय सिंह को 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की मंजूरी दे दी है। इस क्रम में अधिकारियों को सुबह 10 बजे तक संजय सिंह को संसद ले जाने का निर्देश दिए गए हैं।

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5 फरवरी को लेंगे शपथ

कोर्ट द्वारा आप पार्टी नेता संजय सिंह को सांसदी पद की शपथ लेने की इजाजत दे दी है। पांच फरवरी को राज्यसभा जाकर शपथ ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इस शपथ ग्रहण के दौरान उन्हें एक शर्त का पालन करना होगा। मिली जानकारी के अनुसार संजय सिंह अकेले नहीं जा सकेंगे। उनके साथ जेल अधिकारियों को जाना होगा। जेल अधिकारी संजय को सुबह 10 बजे तक संसद ले जाएंगे, ऐसा निर्देश कोर्ट ने अधिकारियों को अपने आदेश में दिया है।

जमानत के लिए की थी अपील

आपको बता दें कि  संजय सिंह ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए 4 से 10 फरवरी तक की अंतरिम जमानत मांगी थी। सिंह की याचिका पर आज सुनवाई हुई। हालांकि इस याचिका पर कोर्ट ने नेता की सासंदी पद की शपथ लेने के लिए इजाजत दे दी है।

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