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Delhi: CM केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट से मिली राहत

Delhi: आज दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ‘शराब घोटाला’ मामले में बड़ी राहत मिली हैं। बता दें, कि राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी और उन्हें वापस जाने को कह दिया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने 15 हजार रुपये के बॉन्ड पर मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत दी है। वहीं इससे पहले इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश होने के लिए केजरीवाल को अब तक 8 बार समन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन वो एक बार भी पेश Delhi नहीं हुए। मामला अब कोर्ट में है।

अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट में पेश हुए दो वकील

गौरतलब है कि इससे पहले कल शुक्रवार को राजधानी दिल्ली की एक सत्र अदालत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का समन नजरअंदाज करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। और राउज एवेन्यू की एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ED का पक्ष रखेंगे तो अरविंद केजरीवाल के लिए दो वकील रमेश गुप्ता और राजीव मोहन पेश हुए।

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बीजेपी नेता ने आप पर किया हमला

हालांकि राउज़ एवेन्यू कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का कहना है, “राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर स्टे देने से इनकार कर दिया है. अब सीएम अरविंद केजरीवाल को खुद ईडी के सामने पेश होना होगा। उन्होनें कहा कि यहां तक ​​कि इस देश की अदालतें भी अब तक अच्छी तरह से समझ चुकी हैं कि अरविंद केजरीवाल समन से भाग रहे हैं. पीएमएलए अधिनियम के तहत, जब भी आपको समन किया जाए तो केंद्रीय एजेंसी/निकाय के सामने उपस्थित होना अनिवार्य है।

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