नेपाली लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत का बड़ा फैसला, 3 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

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उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के जिला एवं सत्र न्यायलय की एक विशेष अदालत ने नेपाली लड़कियों के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 युवकों को आजीवन कारावास तथा एक युवक को 7 वर्ष की सजा सुनाई है। यह फैसला 10 महीने के रिकॉर्ड टाइम में फास्टट्रैक कोर्ट के पॉस्को एक्ट न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया है।

अपर शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि हरैया थाना के भारत नेपाल सीमा से सटे मणिपुर बाजार में जंगल के रास्ते सामान खरीदने आ रही दो नेपाली लड़कियों को पकड़ कर चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसकी शिकायत लड़कियों ने अपने घर जाकर परिवार वालों से की थी। परिवार वालों ने मामले की जानकारी नेपाल पुलिस को दी थी। नेपाल की पुलिस द्वारा हरैया थाने में 26 जून 2022 को 4 लोगों चंदर उर्फ राम चंदर, राजेंद्र पासवान, राकेश पासवान एवम पिंटू के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पीड़िताओं का मुकदमा विशेष पोस्को न्यायलय में विचाराधीन था। विशेष पोक्सो की अदालत के न्यायधीश जहेंदपाल सिंह ने दोनो पक्षों के तमाम गवाह एवम साक्ष्यों को देखने और सुनने के बाद आरोपों को सही मानते हुए चन्दर उर्फ राम चन्दर पासवान, राजेंद्र पासवान, राकेश पासवान निवासी जयरामपुर खादर थाना हरैया जनपद बलरामपुर को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पैसठ, पैसठ हजार रुपए जुर्माना तथा एक अन्य आरोपी पिंटू को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर 7 वर्ष कारावास तथा 15,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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