लुधियाना पश्चिमी उप चुनाव : डिप्टी कमिश्नर-कम-डी. ई. ओ. ने वोटर सूची से असंतुष्ट व्यक्तियों को अपील दायर करने के लिए 15 दिन का समय दिया

लुधियाना के डीसी- कम- डीईओ हिमांशु जैन
Chandigarh/Ludhiana : लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर- कम- ज़िला चुनाव अधिकारी ( डीसी- कम- डीईओ) हिमांशु जैन ने बताया है कि विधान सभा हलका 64-लुधियाना पश्चिमी के लिए अंतिम वोटर सूचियां 5 मई, 2025 को ईआरओ द्वारा प्रकाशित की गई थीं।
192 बूथ स्तरीय अफसरों द्वारा किया गया सत्यापन
भारत के चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, 9 अप्रैल, 2025 को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें जनता से दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गईं और 192 बूथ स्तरीय अफसरों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन किया गया।
राजनैतिक पार्टियों को अंतिम वोटर सूचियों की प्रतियां प्रदान की गई
उन्होंने आगे बताया कि इस अवधि के दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का ईआरओ द्वारा अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले सावधानीपूर्वक समाधान किया गया। अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी प्रदान की गई हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने दी जानकारी
लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पारदर्शिता और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, मसौदा रोल की पुष्टि करने और इनपुट जमा करने में सहायता के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा 384 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए गए थे।
डिप्टी कमिश्नर, लुधियाना ने यह भी अपील की कि चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकार (ईआरओ) के फैसलों से असंतुष्ट व्यक्ति जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1950 की धारा 24(ए) के अनुसार ईआरओ के फैसले की तारीख से 15 दिनों के अंदर जिला मैजिस्ट्रेट के पास अपील दायर कर सकते हैं और यदि वह आगमी कार्यवाही से भी संतुष्ट नहीं होते तो मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के पास एक और अपील दायर कर सकते हैं।
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