जहांगीरपुरी में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, SC ने कहा- 2 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई

SC Decision Jahangirpuri Violence
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दिल्ली: जहांगीपुरी हिंसा में अभी फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट (SC Decision Jahangirpuri Violence) ने गुरुवार को हुई सुनवाई पर ये फैसला सुनाया है। इस मामलें में अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी (Delhi MCD) द्वारा अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुधवार को बुलडोजर चलाया गया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखते हुए कहा है कि अभी यथास्थिति बनी रहेगी।

फिलहाल जहांगीरपुरी में नहीं चलेगा बुलडोजर

जहांगीरपुरी हिंसा प्रभावित इलाके में अतिक्रमण पर दिल्ली मेयर, नॉर्थ MCD, इकबाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (SC Decision Jahangirpuri Violence) के आदेश का पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही आगे कुछ भी किया जाएगा। वहीं कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जनरल सेक्रेटरी अजय माकन के नेतृत्व में, जहांगीरपुरी में कल हुए विध्वंस अभियान से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचा। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि कल जिस तरह से सरकारी उत्पीड़न हुआ है हम उसके खिलाफ आज पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं और लौट कर सोनिया गांधी जी को रिपोर्ट सौपेंगे और उसके बाद पार्टी आगे की कार्रवाई करेगी।

SC ने कहा- 2 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अब दो हफ्ते के बाद अगली सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर पर रोक का यह आदेश सिर्फ दिल्‍ली के लिए है। बुधवार को आदेश के बावजूद अतिक्रमण हटाना जारी रखने को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लेने को कहा है। इस मामलें में वरिष्‍ठ वकील दुष्‍यंत दवे ने जब कहा कि मामले से कई राष्‍ट्रीय महत्‍व के सवाल खड़े हो गए हैं तो कोर्ट ने फटकार लगा दी।

सिर्फ गरीब के पेट पर लात मारी गई

इस मामलें में अजय माकन बोले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि कृपया इस प्रक्रिया को धर्म के चश्मे से ना देखें। ये सिर्फ गरीब के पेट पर लात मारी गई है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे देश में बेरोज़गारी-महंगाई से सबसे ज्यादा पीड़ित गरीब हैं,उनका ध्यान भटकाने और उन्हें धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हुई है। ऐसा लगता ही नहीं है कि देश में कानून का राज है। कानून ये इजाज़त नहीं देता कि बिना नोटिस दिए किसी के घर को गिराया जाए। मेरे पास कोर्ट का 2019 का भी आदेश है जिसमें कहा गया है कि किसी को बिना नोटिस दिए उसका घर नहीं गिराया जा सकता है तो फिर कल यहां ऐसा क्यों हुआ?