Shirtless Protest Case : AI समिट शर्टलेस प्रोटेस्ट केस में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है. इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को इस मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है.
दिल्ली में आयोजित AI समिट के दौरान हुए विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी.
दो अन्य आरोपियों की रिमांड अर्जी दाखिल
इससे पहले दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने देर रात अदालत में उदय भानु चिब की पुलिस कस्टडी रिमांड सात दिन बढ़ाने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की थी. साथ ही मामले के दो अन्य आरोपियों की रिमांड के लिए भी अलग-अलग आवेदन दिए गए थे.
उदय भानु चिब को जमानत
हालांकि, बचाव पक्ष की ओर से जमानत याचिका दायर किए जाने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय भानु चिब को राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि क्राइम ब्रांच रिमांड बढ़ाने के लिए कोई ठोस और पर्याप्त कारण पेश नहीं कर सकी. साथ ही अदालत ने चिब को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराने और सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अदालत के समक्ष सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है.
कांग्रेस ने गिरफ्तारी को बताया असंवैधानिक
गौरतलब है कि दिल्ली में AI समिट के दौरान भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए उदय भानु चिब समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था.
इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन और हंगामे की कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था. वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने यूथ नेता की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया.
शांतिपूर्ण विरोध हमारा संवैधानिक अधिकार
कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, “दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी पूरी तरह असंवैधानिक है. देश का संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है. हम इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं. हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे.”
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