उत्तराखण्ड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पैडल रिक्शा की जगह चलेंगे ई-रिक्शा

Share

नैनीताल हाईकोर्ट माल रोड से पैडल रिक्शा हटाने का बड़ा आदेश जारी किया है। पर्यटन सीजन के दौरान ट्रैफिक जाम को देखते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए दो हफ्ते के भीतर पैडल रिक्शा हटाने के आदेश दिए हैं। पैडल रिक्शा के स्थान पर कम से कम 50 ई-रिक्शा संचालित करने के आदेश सरकार को दिए गए हैं। 

बढ़ते आबादी और भीड़ की समस्या को देखते हुए हाईकोर्ट का कहना है कि नैनीताल को दूसरा जोशीमठ होने से बचाना है इसलिए पहले ही एहतियात बरतने होंगे।  मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नैनीताल में ट्रैफिक जाम की समस्या पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता प्रभा नैथानी की स्वतः संज्ञान लेती जनहित याचिका की सुनवाई की। कोर्ट ने तत्काल इन रिक्शों को बंद करने के आदेश दिए।

कोर्ट का मानना है कि इस बड़े बदलाव से नैनीताल में लगने वाला ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा। अधिवक्ता प्रभा नैथानी ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था और शहर में हो रहे ट्रैफिक जाम की समस्या से अवगत कराया था। इस पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सुनवाई करके नैनीताल को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए आदेश दिया। बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई अगस्त पहले सप्ताह में होगी।

ये भी पढ़ें: Uttarakhand: लव जेहाद के मामलों को लेकर पहाड़ में आक्रोश, पढ़ें पूरा मामला

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *