
उत्तर प्रदेश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अज़ान को लेकर दाखिल अर्जी को ख़ारिज किया। कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर से अज़ान देना मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अज़ान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर से अज़ान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है।
मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अज़ान को लेकर दाखिल अर्जी को किया ख़ारिज
देश में लाउडस्पीकर विवाद कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकरों को हटाया जा रहा है। वहीं कुछ लाउडस्पीकर की आवाज कम की जा रही हैं जो तय डेसीबल के मानक से अधिक आवाज में बज रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को उतारे जाने के फैसले पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है।
यूपी में मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग वाली याचिका खारिज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया।
लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं।
बदायूं के इरफान की याचिका हाईकोर्ट ने किया खारिज।
बिसौली SDM के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
लाउडस्पीकर से अज़ान देना मौलिक अधिकार नहीं
बता दें कि यूपी में सीएम योगी ने 21 अप्रैल को आदेश दिया था कि किसी भी लाउडस्पीकर की आवाज कैंपस से बाहर नहीं जानी चाहिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि सीएम के आदेश के बाद 30 अप्रैल तक यूपी में धार्मिक स्थलों पर लगाए गए 45,773 लाउडस्पीकर को हटा दिया गया। वहीं, 58,861 लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कराई गई है।