Uttar Pradesh

आजम खान को एक ओर राहत, दूसरी ओर झटका, हाईकोर्ट से जमानत, रामपुर कोर्ट ने फिर घेरा

फटाफट पढ़ें

  • क्वालिटी बार केस में मिली जमानत
  • उसी दिन शत्रु संपत्ति में समन जारी
  • गंभीर धाराओं में केस हुआ दर्ज
  • कोर्ट ने 20 सितंबर को बुलाया
  • रिहाई फिलहाल फिर से टल गई

UP News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को क्वालिटी बार मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन उसी दिन रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शत्रु संपत्ति से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत संज्ञान लेते हुए 20 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है. इस नई कानूनी कार्रवाई के चलते उनकी रिहाई का रास्ता मुश्किल हो गया है.

क्वालिटी बार मामले में मिली बड़ी राहत

रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को बड़ी राहत दी. लंबे समय से चल रहे इस मामले में कोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत मंजूर कर ली. माना जा रहा था कि इससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा.

बता दें कि आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ 200 से अधिक मामले दर्ज हैं. इनमें अकेले आजम खान पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं. अधिकांश मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है. केवल यही एक मामला लंबित था, जिसमें गुरुवार को हाईकोर्ट का आदेश आया.

आजम खान को शत्रु संपत्ति मामले में गंभीर आरोप

हालांकि जमानत की राहत के साथ ही उसी दिन आजम खान को एक बड़ा झटका भी लगा. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शत्रु संपत्ति मामले में दाखिल एडिशनल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ गंभीर धाराएं जोड़ दीं. कोर्ट ने अभिलेखों में हेराफेरी और साक्ष्य मिटाने के आरोपों से जुड़े मामले में आईपीसी की धारा 467, 471 और 201 के तहत कार्रवाई करते हुए आजम खान को 20 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया.

एडिशनल चार्जशीट में आरोप गंभीर

शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के आरोपों में पहले रामपुर पुलिस ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को क्लीन चिट दे दी थी. हालांकि, मामला शासन स्तर तक पहुंचने के बाद दोबारा जांच के आदेश दिए गए. इसी विवेचना में पुलिस ने एडिशनल चार्जशीट दाखिल कर आरोप गंभीर बताते हुए कोर्ट में पेश किए.

कोर्ट ने आरोपों का संज्ञान लिया

आजम खान के वकीलों ने कोर्ट से आग्रह किया था कि इस चार्जशीट पर संज्ञान न लिया जाए, जबकि अभियोजन पक्ष ने पुलिस की जांच और कार्रवाई को सही ठहराया. बुधवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई थी. गुरुवार को कोर्ट ने आदेश देते हुए आरोपों का संज्ञान लिया और आजम खान को तलब कर लिया. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद रामपुर कोर्ट की इस कार्रवाई ने आजम खान की रिहाई पर रोक लगा दी है. अब सभी की नजरें 20 सितंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जो उनके राजनीतिक और कानूनी भविष्य को तय करने में अहम साबित हो सकती है.

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