फ्लाइट में पेशाब करने की दूसरी घटना की सूचना नहीं दी, एयर इंडिया पर 10 लाख का जुर्माना

एयर इंडिया सीईओ इल्कर
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एयर इंडिया पर विमानन नियामक डीजीसीए द्वारा पिछले महीने एक घटना की रिपोर्ट नहीं करने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जब पेरिस-दिल्ली उड़ान में एक महिला की खाली सीट पर एक व्यक्ति ने कथित तौर पर कंबल पर पेशाब किया था।

डीजीसीए ने कहा कि टाटा समूह द्वारा संचालित एयरलाइन ने 6 दिसंबर की घटना को अपनी आंतरिक समिति को भेजने में देरी की।

26 नवंबर को न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट में एक महिला सह-यात्री पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा कथित रूप से पेशाब करने के बाद, एयर इंडिया की उड़ान में एक यात्री की सीट पर पेशाब करने की यह दूसरी घटना थी।

मीडिया में आने से पहले एयर इंडिया ने विमानन नियामक को घटनाओं की सूचना नहीं दी थी। डीजीसीए को 6 दिसंबर की घटना के बारे में तब बताया गया जब उसने एयर इंडिया से ब्योरा मांगा था।

डीजीसीए ने एक बयान में कहा था, “एयर इंडिया ने तब तक घटना की रिपोर्ट नहीं की जब तक कि डीजीसीए ने उनसे 05.01.2023 को घटना की रिपोर्ट नहीं मांगी।”

एयरलाइन के जवाब ने स्पष्ट किया कि उसने “डीजीसीए के अनुसार अनियंत्रित यात्रियों से निपटने से संबंधित प्रावधानों” का पालन नहीं किया।