Delhi Protest : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को हुए ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. कनॉट प्लेस समेत कई इलाकों में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बार-बार अपील करने के बावजूद कनॉट प्लेस के आसपास भीड़ जुटी. उस समय इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू थी. पुलिस ने इसे आदेश का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की है.
यह कार्रवाई शुक्रवार को कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क के बाहर हुए प्रदर्शन के बाद की गई. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध जताने पहुंचे थे.
नियम तोड़ने वालों पर सख्ती
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने लोगों से सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ रैली के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की थी. अधिकारियों के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया. पुलिस ने चेतावनी दी है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी और बार-बार नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरती जाएगी.
शनिवार को अदालत में पेशी
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अभिजीत दीपके को प्रदर्शन से पहले दो नोटिस दिए गए थे, उन्हें कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में जाने से मना किया गया था, लेकिन पुलिस के अनुसार उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया. इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया.
पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएसएस की धाराओं 126 और 170 के तहत कार्रवाई की है, उन्हें शनिवार को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) की अदालत में पेश किया जाना है.
वहीं, पुलिस अदालत में यह मुद्दा उठाएगी कि अभिजीत दीपके ने शांति बनाए रखने के लिए भरे गए पीस बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन किया है. फिलहाल पुलिस प्रदर्शन से जुड़े मामलों की जांच कर रही है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा लागू रहने के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.
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