Uttar Pradesh

नोएडा में 11 दिन तक धारा 163 लागू, पुलिस ने जारी की नई गाइडलाइन

UP News : गौतमबुद्ध नगर में त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों के बीच गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है. जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है. यह आदेश 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान जुलूस निकालने, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने और बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, नवरात्र, दशहरा समेत धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान शांति बनाए रखना प्राथमिकता है. इसके अलावा विभिन्न परीक्षाओं, प्रदर्शनों और अन्य कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है. प्रशासन का उद्देश्य अफवाहों, विवादों और अव्यवस्था की आशंका को रोकना है. किसी भी आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी होगा.

सोशल मीडिया पर भी सावधानी बरतने की सलाह

पुलिस ने लोगों को सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें और अपुष्ट जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी है. संवेदनशील मामलों में बिना पुष्टि के किसी सूचना को आगे बढ़ाने से बचने को कहा गया है. सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी गतिविधियों की भी अनुमति नहीं होगी, जिनसे आम लोगों को परेशानी हो या शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो.

हथियार और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर निर्देश

जारी आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने और नियमों के विरुद्ध लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश भी शामिल हैं. धार्मिक आयोजनों में निर्धारित नियमों का पालन करना होगा. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.

अब 20 अक्टूबर तक जिले में सार्वजनिक गतिविधियों और आयोजनों के दौरान इन निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा. किसी भी कार्यक्रम से पहले अनुमति और लागू नियमों की जानकारी लेना लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा.

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