Delhi NCRबड़ी ख़बर

COVID-19 प्रबंधन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को किया तलब, सक्रिय मामलों में जताई गंभीर चिंता

COVID-19 : दिल्ली हाई कोर्ट ने 2023 में आयोजित बैठक में कोविड-19 के प्रबंधन ने अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. जिसके बाद केंद्र सरकार से जस्टिस अनीस दयाल ने सैंपल संग्रहण केंद्रों और सैंपल परिवहन के लिए नीति पर लिए गए फैसले से संबंधित जानकारी मांगी है. वहीं अब 28 मई को पारित आदेश में कहा कि यह मामला अत्यावश्यकता रखता है, क्योंकि कोविड-19 के सक्रिय होने की व्यापक रिपोर्ट समुदाय में सामने आ रही हैं. इस मामले में कोर्ट 18 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा.

कोविड-19 के.सक्रिय होने की व्यापक रिपोर्ट

कोर्ट ने कहा कि आज की तारीख में लोगों के कोविड-19 के.सक्रिय होने की व्यापक रिपोर्ट हैं, यह निश्चित रूप से जरूरी है. जिसके चलते यह अपेक्षा की जाएगी कि वह तत्काल उपायों को लागू करे, ताकि नए एसओपी लागू हो सकें और बैठक में जो भी निर्णय लिया गया वह उचित निष्कर्ष पर पहुच सके.

सैंपल संग्रहण और परिवहन नीति की जानकारी

बात मई 2023 की है जब स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सैंपल कलैक्शन, सैंपल कलैक्शन सेन्टर, परिवहन नीति और भंडारण पर दिशा-निर्देश दिए. साथ ही चिकित्सा विशेषज्ञों की उप-समितियों के गठन के संबंध में एसओपी तैयार किया गया. जिस मामले में डॉक्टर रोहित जैन द्वारा दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया कि 27 जनवरी 2023 को डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश का पालन नही किया गया.

यह भी पढ़ें : ऑस्ट्रेलिया से आए लॉरेंस बिश्नोई के लिए महंगे गिफ्ट, क्या है इसके पीछे की साजिश?

बैठक में लिए गए फैसले को अमल में लाया जाए

हालांकि कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा माना जा सकता है कि कुछ कदम उठाए गए होंगे और प्रोटोकॉल बने होंगे, लेकिन आवश्यक यह है कि प्रतिवादी में उसे रिकॉर्ड पर रखा जाए. जिसके बाद अदालत ने इसे तात्कालिकता विषय बताते हुए कहा कि कोविड-19 की फैलावे की खबरें व्यापक है. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैठक में लिए गए फैसले को अमल में लाया गया या नहीं.

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Related Articles

Back to top button