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Murder Case: TV जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में दोषी को दोहरी उम्रकैद

Murder Case: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हाल ही में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में चार दोषियों को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस बात को लेकर लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है कि आखिर ये दोहरी उम्रकैद की सजा क्या होती है? और किस श्रेणी के अपराधी को इस तरह की सजा सुनाई जाती है?

Murder Case: क्या होती है दोहरी उम्रकैद की सजा?

दोहरी उम्रकैद जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उम्रकैद की एक अवधि समाप्त हो जाने के बाद फिर से वही सजा दोहराई जाती है। वर्तमान की कानून व्यवस्था में दोहरा आजीवन कारावास भी वैसी ही एक व्यवस्था है। दोहरी उम्रकैद हत्या, बलात्कार, देशद्रोह जैसे गंभीर अपराध के लिए दी जाती है। उस श्रेणी के अफराधी जिसने एक से ज्यादा अपराध किए हों दोहरी उम्रकैद की सजा दी जाती है।

क्या है टीवी पत्रकार हत्याकांड मामला?

साल 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या कर दी गई थी जिसमें शामिल 5 आरोपियों को 18 अक्टूबर को दक्षिणी दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने दोषी करार दिया था। बता दें कि 30 सितंबर 2008 की देर रात करीब 3.30 बजे नेल्सन मंडेला रोड पर सौम्या की चलती गाड़ी में गोली मारकर मर्डर कर दी गई थी। जिसके लिए आरोपी रवि कपूर, अमित मलिक, बलजीत मलिक  और अमित शुक्ला को दोषी करार दिया था।

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