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सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली: शीर्ष न्यायालय ने JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली उमर खालिद की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

22 नवंबर को होगी सुनवाई

न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर 22 नवंबर को इन जैसी सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश में कथित संलिप्तता को लेकर UAPA के तहत दर्ज मामले में जमानत की मांग करने वाली उमर खालिद की याचिका पर भी उसी तारीख को सुनवाई करेगा।

UAPA के तहत दर्ज हुआ था केस

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हम सभी याचिकाओं को एक साथ सुनेंगे। सनद रहे कि उमर खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा था। जिसके लिए उनपर आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत केस दर्ज किया गया था। दिल्ली दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।

उमर खालिद सितंबर 2020 में हुआ था गिरफ्तार

खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से इस आधार पर जमानत मांगी है कि हिंसा में उनकी न तो कोई आपराधिक भूमिका थी और न ही केस में किसी अन्य आरोपी के साथ उसका कोई षड्यंत्रकारी संबंध था।

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