निठारी कांड में आरोपी सुरेंद्र कोली, मोनिंदर पंढेर की फांसी की सजा रद्द

निठारी कांड: नोएडा का बहुचर्चित निठारी कांड में बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 2 मामलों में आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर पंढेर की फांसी की सजा रद्द कर दी है। दोनों को फांसी की सजा के खिलाफ अपीलों पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोली पर आरोप है कि वह पंढेर की कोठी का केयरटेकर था और लड़कियों को लालच देकर कोठी में लाता था। निठारी गांव की दर्जनों लड़कियां गायब हो गई थीं। पंढेर के घर के पास नाले में कई कंकाल मिले थे। बता दें कि सुरेंद्र कोली को 10 से अधिक मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी। वहीं, पंढेर को तीन मामलों में फांसी की सजा मिली थी। इन दोनों ने फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई थीं।
आपको बता दें ये मामला साल 2006 का है। उस समय निठारी गांव की कोठी नंबर डी-5 से नरकंकाल मिला था। वहीं, कोठी के पास नाले से बच्चों के अवशेष बरामद किए गए थे। निठारी कांड का खुलासा लापता लड़की पायल की वजह से हुआ था। मामला सुर्खियों में आने के बाद पूरे देश में चर्चाओं का विषय बन गया था। यहां से मानव शरीर के हिस्सों के पैकेट मिले थे। नरकंकालों को नाले में फेंका गया था।
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