2000 के नोट अब बैंक में नहीं बदल सकेंगे, सिर्फ रिज़र्व बैंक ऑफिस में बदल सकते हैं करेंसी

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7 अक्टूबर को, 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने या दूसरे नोट से बदलने का अंतिम अवसर निकल गया है। ये नोट अब कल, 8 अक्टूबर से केवल RBI ऑफिस में बदले जा सकेंगे। शुक्रवार को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अभी लगभग 12 हजार करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में हैं, जिनका आना अभी बाकी है।

वहीं, ₹3.43 लाख करोड़ मूल्य वाले 2000 रुपए के नोटों में से 96% से अधिक वापस आ गए हैं। इसमें से 87 प्रतिशत नोट बैंक में जमा हुए हैं। शेष नोटों को अन्य नोटों से बदल दिया गया है। RBI ने पहले नोट बदलने की अंतिम तिथि 30 सितंबर को बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दी थी।

7 अक्टूबर के बाद RBI ऑफिस में बदल सकेंगे नोट

ये नोट आरबीआई के कार्यालय में बदल सकेंगे। RBI के 19 इश्यू ऑफिस में 2000 रुपए के नोट बदले या बैंक में नोट जमा करने की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। 2000 रुपये से 20 हजार रुपये तक के नोट एक बार में बदले जा सकते हैं।

वहीं, अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो आप ₹2000 के नोट इश्यू ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। RBI के 19 इश्यू दफ्तरों को भी दो हजार के नोट डाक विभाग से भेज सकते हैं। संबंधित व्यक्ति के खाते में इस नोट का भुगतान किया जाएगा।

आपको बता दें नवंबर 2016 में 2000 का नोट बाजार में आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने का ऐलान किया। नए पैटर्न में 500 और 2000 नए नोट जारी किए गए। 2018 से 2000 के नोटों की छपाई आरबीआई ने बंद कर दी है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ वेल्यू के 2000 के नोट बर्बाद हो गए।

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