Uttar Pradesh

UP: संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस निलंबन पर हाईकोर्ट की रोक, कर्मचारियों में खुशी की लहर

Uttar Pradesh: अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के निलंबित लाइसेंस पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है। वहीं संजय गांधी अस्पताल को स्टे मिलने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं अस्पताल के कहने पर कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने कहा आज अस्पताल कर्मचारियों के लिए विजयादशमी है।

दरअसल, तीन सप्ताह पहले एक महिला की मौत के बाद अमेठी प्रसाशन ने संजय गांधी अस्पताल लाइसेंस को निलंबित कर दिया था। अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के बाद अस्पताल ने हाईकोर्ट की शरण ली। सुनवाई के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह में डेट पड़ी जिसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर का समय दिया।आज यानी (04 अक्टूबर) को दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने संजय गांधी अस्पताल को बड़ी राहत देते हुए निलंबित लाइसेंस पर स्टे दे दिया है। साथ ही प्रदेश सरकार को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

वहीं हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे अस्पताल के कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की। वहीं संजय गांधी अस्पताल के मैनेजर एडमिन सुरेश कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट से स्टे मिला है। अभी आदेश की कॉपी नही मिली है। कल से अस्पताल फिर से खोला जाएगा।

(अमेठी से राजीव ओझा की रिपोर्ट)

ये भी पढ़ें: Uttar Pradesh: कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत

Related Articles

Back to top button