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Delhi Drinking Age: शराब पीने की कानूनी उम्र 21 है या 25? जानें ये नियम

Delhi Drinking Age: राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दो साल पहले घोषणा की थी कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में नई शराब उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव किए हैं। इसमें कहा गया था कि ये दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है।

आप सरकार ने घोषणा की थी कि शराब पीने की कानूनी उम्र को चार साल कम करने से राज्य में शराब की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और निजी शराब की दुकानों के कारोबार को बढ़ावा देकर राजधानी में शराब की कालाबाजारी पर रोक लगेगी।

इस दौरान दिल्ली में आप सरकार द्वारा पीने की कानूनी उम्र को घटाकर 21 कर दिया गया था। हालांकि, कई शराब की दुकानों, रेस्तरां और बार ने 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब के लिए मना कर दिया है। इससे कई पुराने नियम के अनुसार चले रहे हैं और दिल्ली के निवासी भ्रमित हो गए हैं।

Delhi Drinking Age: शराब पीने की कानूनी उम्र क्या है?

आम आदमी पार्टी द्वारा नियम बदलने के बावजूद, दिल्ली में कानूनी शराब पीने की उम्र 25 वर्ष है, न कि 21। इसका मतलब यह है कि दिल्ली उन पांच राज्यों में से एक है, जिसमें 25 वर्ष की आयु को कानूनी तौर पर सही माना जाता है। इसमें पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली शामिल है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे राजधानी में नई आबकारी नीति के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा इसे लागू करने से पहले नीति को खत्म कर दिया गया।

पीने की उम्र कम करने का आह्वान करने के बाद, दिल्ली आबकारी विभाग ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, “यह स्पष्ट किया जाता है कि आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार, वर्तमान में, दिल्ली के एनसीटी में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष है। दिल्ली के एनसीटी में पीने की कानूनी उम्र के संबंध में किसी भी बदलाव के मामले में, सभी संबंधितों को अलग से सूचित किया जाएगा।

इसका अर्थ है कि 25 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति दिल्ली में किसी भी शराब की दुकान, बार या रेस्तरां में शराब का सेवन या खरीद नहीं कर सकता है।

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