OBC रिजर्वेशन पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, CM Yogi हुए खुश कहा,’आरक्षण दिया है तो मिलेगा ही, इसे कोई छीन नहीं सकता…

यूपी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक राहत भरी खबर सामने आई है । दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है ।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें बिना आरक्षण के 31 जनवरी से पहले चुनाव कराए जाने की बात कही गई थी । अब यूपी के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि “माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी.”
सीएम के इस ट्वीट के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया । मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है,रोक के आदेश का स्वागत करता हूं! सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी जो स्वयं पिछड़ो के विरोधी हैं उनको करारा जबाब है!”
आपको बता दे कि अब ये साफ हो चुका है कि यूपी सरकार अब ओबीसी आरक्षण लागू करने के बाद ही निकाय चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी । फिलहाल तीन हफ्ते बाद इस मामले की फिर से सुनवाई होगी ।