आज सिसोदिया की रिमांड खत्म, ‘CBI और कस्टडी नहीं मांग सकती’- सूत्र

आज सिसोदिया की रिमांड खत्म, 'CBI और कस्टडी नहीं मांग सकती'- सूत्र
सोमवार को आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में CBI द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उनकी पुलिस कस्टडी का समय खत्म होने के बाद, राउज एवेन्यू जिला अदालत में पेश किया जाएगा।
सूत्रों ने दावा किया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) उनकी आगे की हिरासत की मांग नहीं कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार, बता दें कि पूछताछ के दौरान सिसोदिया का सामना उनके पूर्व सचिव सी. अरविंद, पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी और मामले के कुछ और गवाहों से कराया गया। CBI के सूत्रों ने दावा किया है कि सिसोदिया टालमटोल कर रहे थे और नहीं बोल रहे थे।
सीबीआई सूत्रों ने कहा कि जनवरी में उन्होंने सिसोदिया के कार्यालय से एक कंप्यूटर जब्त किया था। बाद में पता चला कि कंप्यूटर से फाइलें और अन्य डेटा डिलीट कर दिए गए थे। इसके बाद सीबीआई ने डिलीट की गई फाइलों को फिर से हासिल करने के लिए कंप्यूटर को FSL के पास भेजा। अब FSL ने उन्हें रिपोर्ट देकर कंप्यूटर से डिलीट की गई पूरी फाइल को बरामद कर लिया है।
उनकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सत्येंद्र जैन, जो इस समय जेल में बंद हैं और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के पद पर थे, उन्होंने भी मनीष सिसोदिया साथ इस्तीफा दे दिया।
सीबीआई ने रिमांड पेपर में आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में अहम भूमिका निभाई थी। सूत्र ने कहा, “आबकारी नीति के संबंध में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सिसोदिया द्वारा केवल कुछ शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बदल दी गई थी।”
“हमें पता चला है कि सितंबर और अक्टूबर 2021 के बीच, सिसोदिया ने लगभग 14 सेल फोन और चार सिम कार्ड बदले। सेल फोन बदलने का उद्देश्य सबूतों को नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं था। सिसोदिया के सचिव देवेंद्र शर्मा ने ये सभी मोबाइल फोन मुहैया कराए थे। हमारे पास इस संबंध में उनका बयान है” सूत्र ने कहा।
सीबीआई इस मामले में पहले ही सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है और वो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करेगी।