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पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के हस्तक्षेप के बाद एस.सी./एस.टी. एक्ट की धाराएं प्राथमिकी में जोड़ी गईं

Punjab News: अमृतसर में अर्धसैनिक बल के एक जवान के साथ पंजाब पुलिस के कर्मचारियों द्वारा मारपीट करने और जातिसूचक शब्द कहने के मामले में पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी के हस्तक्षेप के बाद अमृतसर पुलिस ने पंजाब पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मामले में एस.सी./एस.टी. एक्ट की धाराएं जोड़ दी हैं।

पुलिस ने पीड़ित के खिलाफ की क्रॉस एफआईआर दर्ज

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि परमिंदर कौर, पत्नी श्री भूषण कुमार, निवासी मकान नंबर 610, गली नंबर 4, शहीद उधम सिंह नगर द्वारा आयोग को एक लिखित शिकायत भेजी गई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उनके पति भूषण कुमार, पुत्र सरदारी लाल के साथ ए.एस.आई. जसविंदर सिंह और हवलदार बलजिंदर सिंह ने बिना किसी कारण मारपीट की और जातिसूचक गालियां भी दीं। इस संबंध में परमिंदर कौर और उनके पति भूषण कुमार ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने उल्टा भूषण कुमार के खिलाफ ही क्रॉस एफआईआर दर्ज कर दी।

प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस द्वारा ए.एस.आई. जसविंदर सिंह और हवलदार बलजिंदर सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में एस.सी./एस.टी. एक्ट की धाराएं नहीं जोड़ी गई थीं।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि आयोग द्वारा इस मामले में कार्रवाई करते हुए अमृतसर पुलिस को दोबारा जांच करने और एस.सी./एस.टी. एक्ट की धाराएं जोड़ने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद आज अमृतसर पुलिस ने ये धाराएं जोड़ दी हैं और आयोग को आश्वासन दिया है कि भूषण कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को भी जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा।

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