
Malegaon 2008 Blast Case : मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को मालेगांव ब्लास्ट को लेकर फैसला सुनाया. इस मामले में सात आरोपी बनाए गए थे. इन सभी को बरी कर दिया गया है. इसमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकरधर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं.
कोर्ट ने कहा कि कुछ आरोप अदालत ने खारिज कर दिए हैं. कुछ को मान लिया गया है. जो सबूत अदालत के सामने थे. उन सबूतों को अदालत ने पर्याप्त नहीं माना है. कोर्ट का कहना है कि कर्नल पुरोहित द्वारा आरडीएक्स लाया गया था. इसका कोई सबूत नहीं मिला है.
अदालत ने कहा कि जहां धमाका हुआ, वहां बाइक किसने पार्क की थी. कोई सबूत नहीं मिला है. पत्थरबाजी में कौन शामिल है. इसका कोई सबूत मिला है. सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, पुलिस की बंदूक छिनने जैसे सबूत नहीं मिले हैं.
फोरेंसिक रिपोर्ट को सही नहीं माना
स्पेशल कोर्ट ने कहा कि घटनास्थल के पंचनामा पर बात की. उन्होंने कहा की पंचनामा सही तरीके से नहीं किया गया. घटनास्थल पर बैरिकेडिंग भी नहीं हुई थी. अदालत ने फोरेंसिक रिपोर्ट को सही नहीं माना. आगे अदालत ने कहा कि कुछ निष्कर्ष नहीं निकल सका है. कोर्ट का कहना है कि बाइक के स्वामित्व पर साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. बाइक के स्वामित्व को लेकर साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं.
कोर्ट का कहना है कि दो साल पहले संन्यासी बन गईं, जो अभियोजन पक्ष है. वह साबित नहीं कर पाया. इस मामले में UAPA लागू नहीं हो सकता है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा बिना किसी साक्ष्य के मजबूत कहानी गढ़ी गई और सिर्फ शक के आधार पर कार्रवाई की गई.
यह भी पढ़ें : खुशबू पटानी ने प्रेमानंद महाराज पर दिए बयान की अफवाहों को बताया झूठा, अनिरुद्ध आचार्य की टिप्पणी पर दी थी प्रतिक्रिया
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप