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क्या होगा 21 को, क्या लालू यादव जाएंगे जेल या रहेंगे जमानत पर बाहर? CBI कोर्ट ने दिया दोषी करार

चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत को भी दोषी पाया गया है। मामले में 24 अभियुक्त को बरी कर दिया गया है।

जिस 24 अभियुक्तों को बरी किया गया है उसमें राजेन्द्र पांडे, साकेत, दिनांनाथ सहाय, रामसेवक साहू, अईनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर), निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुलिन श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉ कामेस्वर प्रसाद शामिल हैं।

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लालू यादव को 21 को सुनाई जाएगी सजा

लालू यादव को 21 फरवरी को सीबीआइ कोर्ट की ओर से आनलाइन सजा सुनाई जाएगी। वहीं अन्‍य ऐसे अभियुक्‍तों को भी कोर्ट ने ऑनलाइन सजा सुनाने की बात कही है। देखना यह होगा कि लालू यादव को कितने दिनों की सजा होती है।

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