Uttar Pradesh

चंदन हत्याकांड में आया बड़ा फैसला, सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Kasganj: उत्तर प्रदेश के कासगंज में चंदन हत्याकांड में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाई है।

उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान मारे गए चंदन गुप्ता के मामले में एनआईए की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। राजधानी लखनऊ स्थित कोर्ट ने बृहस्पतिवार दो जनवरी को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था। तीन जनवरी को 28 दोषियों की सजा का भी ऐलान किया है। कोर्ट ने सभी दोषी 28 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

लखनऊ बेंच ने अर्जी खारिज कर दी थी

इसके पहले आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक की अर्जी लगाई थी हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने अर्जी खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद बृहस्पतिवार को लखनऊ की एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया था और सजा के ऐलान के लिए शुक्रवार का दिन तय किया था। करीब आठ साल पुराने इस मामले में चंदन के पिता ने कासगंज थाने में बीस नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

26 दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े

कासगंज जेल में बंद मुनाजिर और कोर्ट में सरेंडर हुए सलीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। लखनऊ जेल से 26 दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े एक दोषी मुनाजिर कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा। कासगंज मामले में आए कोर्ट के इस फैसले के बाद चंदन के पिता ने कहा कि न्याय से हम खुश है, जज और सभी लोगों को हम नमन करते है न्यायालय ने हमारा साथ दिया है कोर्ट और वकील ने पूरा साथ दिया।

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