Delhi High Court : दिल्ली में प्रदर्शन से जुड़े मामले में AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा ने स्पष्ट किया है कि वह 10 हजार रुपये के पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी, उन्होंने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की ओर से जारी उस नोटिस को चुनौती दी थी, जिसमें बॉन्ड भरने और शांति बनाए रखने के लिए कहा गया था. हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. इसके बाद नेहा बोरा ने बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हुए इसे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों से जोड़कर सवाल उठाए.
नेहा बोरा ने कहा कि पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना इस बात का संकेत होगा कि देश में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए भी इस प्रावधान का इस्तेमाल किया जा सकता है. उनके मुताबिक, भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आम जनता अपने अधिकारों को मुख्य रूप से दो रूपों में समझती है. पहला, मतदान का अधिकार और दूसरा, अपने अधिकारों पर हमले के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार.
उन्होंने कहा कि अगर वोट देने के अधिकार पर बड़ा हमला होता है, तो उसके खिलाफ सड़कों पर उतरना केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नागरिक होने के नाते कर्तव्य भी है, उन्होंने दावा किया कि इसी सोच के तहत लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाहर आए थे.
प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल
नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बजाय प्रदर्शनकारियों पर लाठियों और डंडों का इस्तेमाल किया गया, उन्होंने महिलाओं के कपड़े फाड़े जाने और पत्रकारों के साथ पुलिस तथा अन्य सुरक्षाकर्मियों की ओर से कथित हिंसा का भी जिक्र किया.
नोटिस में शांति भंग करने की आशंका का उल्लेख
नेहा बोरा के अनुसार, उन्हें मिले नोटिस में कहा गया था कि पुलिस के पास ऐसी जानकारी है, जिसके आधार पर आशंका जताई गई कि वह शांति भंग कर सकती हैं, उन्होंने दावा किया कि उन्हें किसी एफआईआर की प्रति नहीं दी गई और केवल शांति भंग करने की आशंका के बारे में बताया गया, उन्होंने पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करने का अपना रुख दोहराया.
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