New Delhi : राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से गैर-बीएस-6 (Non-BS6) डीजल इंजन वाले गाड़ियों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह आदेश “ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान” (GRAP) के तहत लागू किया जा रहा है।
दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण स्तर
दिल्ली में इन दिनों वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार “गंभीर” श्रेणी में बना हुआ है। मंगलवार को कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंच गया। ऐसे में वाहनों से निकलने वाले धुएं को वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इसी को देखते हुए पर्यावरण विभाग और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से यह सख्त निर्णय लिया है।
किन वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध
सरकार के आदेश के मुताबिक, बीएस-6 मानक वाले डीजल ट्रक और मालवाहक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
- बीएस-4 और बीएस-5 वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
- केवल जरूरी वस्तुओं (जैसे सब्जियां, दूध, दवा आदि) की आपूर्ति करने वाले वाहनों को सीमित छूट दी जाएगी।
- यह आदेश 1 नवंबर से लागू होकर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
दिल्ली सरकार ने जारी की चेतावनी
दिल्ली परिवहन विभाग ने सभी राज्यों के ट्रांसपोर्ट विभागों को पत्र भेजकर कहा है कि दिल्ली सीमा में प्रवेश करने वाले गैर-बीएस-6 वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने कहा कि जो वाहन प्रतिबंध का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ जुर्माना और गाड़ी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
जनता का स्वास्थ्य सर्वोपरी – पर्यावरण मंत्री
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। जनता के स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है।
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