Advertisement

Patanjali Misleading Ads Case: भविष्य में नहीं होगा ऐसा… भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि ने बिना शर्त मांगी माफी

Patanjali Misleading Ads Case

Patanjali Misleading Ads Case

Share
Advertisement

Patanjali Misleading Ads Case: सुप्रीम कोर्ट ने चल रहे पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में पतंजली ने कोर्ट से अपनी गलती के लिए माफी मांग ली है। पतंजलि आयुर्वेद और उसके MD आचार्य बालकृष्ण ने गुमराह करने वाले भ्रामक दवा विज्ञापन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है।

Advertisement

पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों और उनके मेडिकल प्रभावों से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों के बारे में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के अगले ही दिन पतंजलि की ओर से बिना शर्त माफी मांगी गई है। पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा पेश किया है। उन्होंने मामले में खेद जताया और माफी मांगी है। उन्होने हलफनामा दायर कर कहा है कि उन्हें कंपनी के अपमानजनक वाक्यों वाले विज्ञापन पर खेद है।

कंपनी ने 2023 में दिया था ये आश्वासन

बता दें कि कंपनी ने नवंबर 2023 में आश्वासन दिया था कि वह चिकित्सा प्रभावकारिता पर कोई भी निराधार दावा करने या चिकित्सा की किसी भी प्रणाली की निंदा करने से परहेज करेगी. हालांकि, पिछले आश्वासन के बावजूद, पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापनों का सिलसिला जारी रखा. यह उसकी प्रतिबद्धता का स्पष्ट उल्लंघन था।

यह भी पढ़ें: Uttarakhand: राज्य सभा सांसदों की 92 प्रतिशत सांसद निधि शेष, अनिल बलूनी सबसे आगे तथा डाॅ. कल्पना सैनी सबसे पीछे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरो को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। हिन्दी ख़बर ऐप

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *