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मिजोरम सरकार ने अपराधों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य मंजूरी की प्रदान

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Mizoram : राज्य सरकार ने अपराधों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य मंजूरी प्रदान की है। एक अधिसूचना में राज्य सरकार ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 की धारा छह द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मिजोरम सरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों को मिजोरम में अपराधों की जांच के लिए शक्तियां और अधिकार क्षेत्र प्रदान करने की मंजूरी देती है।

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लालदुहोमा ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि मिजोरम सरकार सीबीआई को मिजोरम में अपराधों की जांच की मंजूरी देती है। हमारी सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के वास्ते भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए दृढ़संकल्पित है। गत आठ दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह के शीघ्र बाद लालदुहोमा ने घोषणा की थी कि उनकी जोरम पीपल्स मूवमेंट सरकार भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई को प्राथमिकता देगी तथा राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए सीबीआई को आमंत्रित करेगी।

भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए दृढ़संकल्पित है

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 के अनुसार सीबीआई को किसी भी राज्य में जांच करने के लिए वहां की सरकार से मंजूरी लेनी होती है। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने शुक्रवार को ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि मिजोरम सरकार सीबीआई को मिजोरम में अपराधों की जांच की मंजूरी देती है। हमारी सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के वास्ते भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए दृढ़संकल्पित है।

ख़बर अपडेट की जा रही है।

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