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अजान हो या हनुुमान चालीसा, इस शहर में लाउडस्पीकर बजाने के लिए पुलिस से लेनी होगी इजाजत

लाउडस्पीकर विवाद मामले को लेकर आज महाराष्ट्र के गृहमंत्री और डीजीपी के बीच अहम बैठक हुई। जिसके बाद फैसला लिया गया है कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले अब परमिशन लेनी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को लेकर बयान दिया है कि अब से बिना इजाजत लाउडस्पीकर लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी।

अब लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए इजाजत लेनी होगी। यह भी कहा गया है कि अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी।

बता दें कि मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को 3 मई के बाद हटाने के राज ठाकरे ने धमकी दी थी।जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अब धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाना है तो इजाजत लेनी होगी। ऐसा नहीं होने पर प्रशासन की ओर से सख्त एक्शन लिया जाएगा।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल का इसपर बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर को लेकर राज्य की पुलिस और मुंबई के कमिश्नर बैठकर निर्णय लेंगे और गाउडलाइन तय करेंगे। पुलिस ऐसी परिस्थिति (धार्मिक तनाव) को संभालने के लिए तैनात है। किसी भी तरह का तनाव न पैदा हो इसपर हम ध्यान रख रहे हैं।

नासिक CP दीपक पांडे ने दिए सख्त आदेश

इस बीच नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने आदेश दिया है कि 3 मई तक सभी धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति ली जाए। अगर बिना अनुमति लाउडस्पीकर मिला तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी।

राज ठाकरे ने दी थी चेतावनी

मामला मंगलवार को ठाणे में आयोजित रैली का है। MNS प्रमुख राज ठाकरे ने रैली को संबोधित किया था। जिसमें राज ठाकरे तलवार लहराते दिखे थे। रैली में राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात कही थी। उन्हों कहा था कि अगर 3 मई तक सरकार मस्जिदों से ये नहीं हटाएगी तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। राज ठाकरे ने कहा था कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाया जाता है? अगर इसे नहीं रोका गया, तो मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाने वाले स्पीकर लगाए जाएंगे।’ उन्होंने आगे कहा कि वह नमाज के खिलाफ नहीं हैं, लोग अपने घरों में रहकर इबादत कर सकते हैं।

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