बुरे फंसे MNS प्रमुख राज ठाकरे, तलवार लहराने पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। ठाणे में हुए एक कार्यक्रम के दौरान MNS प्रमुख राज ठाकरे ने तलवार लहराई थी। अब राज ठाकरे को तलवार लहराना भारी पड़ गया है। इस पर यह केस दर्ज हुआ कार्यक्रम में राज ने लाउडस्पीकर पर बयान दिया था। महाराष्ट्र के गृह विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है। राज ठाकरे के साथ साथ दो और कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज किया गया है।
MNS प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ ठाणे में आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई है। एमएनएस चीफ पर आर्म्स एक्ट की धारा 4 और 25 के तहत केस दर्ज किया गया है। एमएनएस नेता अविनाश जाधव और रविन्द्र मोरे पर भी इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। अब इस मामले में ये FIR दर्ज हुई है। नौपाडा पुलिस स्टेशन में इस संबंध में केस दर्ज किया गया है।
क्या था मामला
मामला मंगलवार को ठाणे में आयोजित रैली का है। MNS प्रमुख राज ठाकरे ने रैली को संबोधित किया था। जिसमें राज ठाकरे तलवार लहराते दिखे थे। रैली में राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात कही थी। उन्हों कहा था कि अगर 3 मई तक सरकार मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाएगी तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। राज ठाकरे ने कहा था कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाया जाता है? अगर इसे नहीं रोका गया, तो मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाने वाले स्पीकर लगाए जाएंगे।’ उन्होंने आगे कहा कि वह नमाज के खिलाफ नहीं हैं, लोग अपने घरों में रहकर इबादत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिनसेना अपने आदर्शों को लगता है भूल गई है। लेकिन हम उन्हें समय समय पर याद दिलाते रहेंगे। साथ ही राज ने एनसीपी के मुखिया शरद पवार को भी निशाने पर लिया था।
NCP नेता का पलटवार
वहीं उनके इस बयान के बाद एनसीपी नेता ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे का महाराष्ट्र की राजनीति में क्या योगदान है। यह महाराष्ट्र की जनता जानती है। उन्होंने फिर एक बार जहर घोलने की कोशिश की।
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