Anant Singh : बिहार के मोकामा की राजनीति से जुड़े दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने उनकी जमानत रद्द करते हुए 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है. यह फैसला 30 अक्टूबर को सुनाया गया, जिस दिन दुलारचंद यादव की हत्या को एक साल पूरा हुआ.
दरअसल, दुलारचंद यादव की 30 अक्टूबर 2025 को हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह मुख्य आरोपी हैं. मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. हालांकि, इस फैसले को दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
1 दिसंबर तक सरेंडर का आदेश
अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मिली अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी है. साथ ही उन्हें एक दिसंबर तक अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है. इस आदेश के बाद हत्याकांड में अनंत सिंह को मिली कानूनी राहत समाप्त हो गई है.
वहीं, इस पूरे मामले के बीच जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने भी अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की थी. पार्टी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था. उनकी पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी को भी छह साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है. इसके अलावा अधिकारियों की ओर से नीलम देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भी जारी किया गया है.
उधर, चुनाव में नीरज कुमार की जीत भी इस मामले से जुड़ी चर्चा में रही है. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनंत सिंह को एक दिसंबर तक सरेंडर करना होगा. दुलारचंद यादव हत्याकांड में अदालत का यह आदेश मामले का अहम घटनाक्रम है.
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