Uttar Pradesh

2007 के दोहरे हत्याकांड में ब्लॉक प्रमुख समेत 9 दोषियों को उम्रकैद

UP News : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में करीब 19 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में आखिरकार अदालत का फैसला आ गया है. दशहरे के दिन हुई दो लोगों की हत्या के मामले में कोर्ट ने रानी की सराय ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह समेत नौ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी दोषियों पर 74-74 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. फैसले के बाद पुलिस ने सभी नौ दोषियों को हिरासत में लेकर मंडलीय कारागार भेज दिया.

यह मामला रानी की सराय थाना क्षेत्र के रुदरी गांव का है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 21 अक्टूबर 2007 को दशहरे के दिन सुबह करीब नौ बजे रामजन्म सिंह अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे. तभी तत्कालीन ग्राम प्रधान विपिन सिंह समेत दस लोग हथियारों के साथ वहां पहुंचे.

गोली मारकर दो लोगों की हत्या

आरोप था कि इसी दौरान विपिन सिंह ने तालुकदार सिंह को गोली मार दी, जबकि राजेश सिंह ने पारसनाथ सिंह पर गोली चलाई. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इसके अलावा रामजन्म सिंह, उनके भतीजे अंकित सिंह और आशीष के साथ लाठी-डंडों से मारपीट भी की गई.

घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी राधेश्याम सिंह की मोत हो गई. वहीं, अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए अदालत में 17 गवाह पेश किए.

74-74 हजार रुपये का जुर्माना

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-एक, कमलापति की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य सुनने के बाद नौ आरोपियों को दोषी ठहराया. सभी को आजीवन कारावास और 74-74 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई.

करीब 19 साल तक चले इस मुकदमे में अदालत के फैसले के बाद दोहरे हत्याकांड के दोषियों को सजा मिल गई है.

ये भी पढ़ें- Milk Price Hike : दूध खरीदने वालों को झटका, 8 रुपये महंगा हुआ दूध, जानें क्या हैं नई कीमतें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Related Articles

Back to top button