
Abhijit Deepke : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली की विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह उन्हें प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया था। इसके बाद दोपहर में उन्हें मंदिर मार्ग स्थित अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं। अदालत ने मामले पर विचार करने के बाद दीपके को बॉन्ड भरने की शर्त पर जमानत दे दी।
शांति भंग करने के आरोप में दर्ज हुआ था मामला
दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा से संबंधित कार्रवाई के तहत शांति भंग की आशंका को लेकर धारा 126/170 में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने शनिवार सुबह उन्हें गिरफ्तार किया और फिर अदालत के सामने पेश किया। इससे एक दिन पहले, शुक्रवार 16 अक्टूबर 2026 को तिरंगा मार्च के दौरान भी दीपके को हिरासत में लिया गया था। हालांकि, उस समय हिदायत देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था।
मंदिर मार्ग स्थित अदालत में हुई सुनवाई
शनिवार दोपहर अभिजीत दीपके को मंदिर मार्ग स्थित अदालत में पेश किया गया। यहां दोनों पक्षों के बीच मामले को लेकर लंबी बहस हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें बॉन्ड भरने की शर्त पर जमानत देने का फैसला किया। इस मामले में जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं, जिनका पालन करना दीपके के लिए जरूरी होगा।
शर्तों का उल्लंघन करने पर हो सकती है कार्रवाई
अदालत ने अभिजीत दीपके को सशर्त जमानत दी है। मामले से जुड़े विवरण के अनुसार, शांति भंग करने की दोबारा कोशिश करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल, जमानत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई अदालत की ओर से तय शर्तों और पुलिस की प्रक्रिया के अनुसार होगी।
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