Delhi NCR

गांधी जयंती पर दिल्ली में सुरक्षा सख्त, जंतर-मंतर समेत कई इलाकों में धारा 163 लागू

Jantar Mantar : दिल्ली में गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है. इसके तहत बिना अनुमति भीड़ जुटाने, प्रदर्शन, धरना, जुलूस, भाषण और नारेबाजी पर रोक रहेगी. प्रदर्शन के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है.

पुलिस की ओर से जारी आदेश पार्लियामेंट स्ट्रीट सब-डिविजन के लिए लागू किया गया है. इसके तहत बैनर-पोस्टर लेकर चलने के साथ हथियार, लाठी, भाला, तलवार और डंडे जैसी वस्तुओं पर भी रोक लगाई गई है. पुलिस ने साफ किया है कि बिना अनुमति किसी तरह का जमावड़ा या प्रदर्शन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

प्रस्तावित प्रदर्शन को छात्र संगठनों और विपक्ष से जुड़े समूहों का समर्थन मिला है. पुलिस ने जंतर-मंतर की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है.

नई दिल्ली में भारी सुरक्षा बल तैनात

प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली के संवेदनशील और वीआईपी इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है. दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में भी निगरानी बढ़ाई गई है.

11 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद

सुरक्षा व्यवस्था के तहत दिल्ली मेट्रो ने 11 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली शामिल हैं. हालांकि, कुछ स्टेशनों पर यात्रियों के लिए इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों से प्रभावित इलाकों में यात्रा से पहले व्यवस्था की जानकारी लेने और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है. गांधी जयंती के कार्यक्रमों को देखते हुए राजघाट और विजय घाट के आसपास सुबह 5 बजे से 11 बजे तक विशेष यातायात व्यवस्था भी लागू है.

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