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देवघर चारा घोटाला मामले में लालू यादव को बड़ी राहत, SC ने जमानत रद्द करने से किया इंकार

Lalu Yadav Fodder Scam : देवघर चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सीबीआई की जमानत रद्द करने की मांग ठुकराते हुए उन्हें जमानत देने संबंधी हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया.

सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने की मांग की थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा.

आपको बता दें कि सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग की थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देना चाहता, खासकर इसलिए क्योंकि तब से सात साल बीत चुके हैं. सीबीआई की अपील साल 2018 की है.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से लालू यादव के मामले की सुनवाई में तेजी लाने को कहा है.

CBI ने कोर्ट में क्या दलील दी?

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से एएसजी एस.वी. राजू ने दलील दी कि लालू यादव की जमानत याचिका दो बार खारिज हो चुकी थी. लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें इस आधार पर जमानत दे दी कि उन्होंने 50 प्रतिशत सजा पूरी कर ली है, जो सीबीआई के अनुसार सही आधार नहीं था. उनका कहना था कि यह विचार नहीं किया गया कि यह एक साथ चलने वाली सजा नहीं है.

क्या है चारा घोटाला मामला?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला बिहार के विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी कर सरकारी खजाने से सार्वजनिक धन की निकासी से जुड़ा है. चारा घोटाला जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी के बाद सामने आया था.

सीबीआई ने जून 1997 में लालू प्रसाद यादव को इस मामले में आरोपी बनाया था. राजद प्रमुख को 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े पांच मामलों में सजा हुई है. यह घोटाला 1992 से 1995 के बीच उस समय हुआ था, जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और वित्त एवं पशुपालन विभाग का जिम्मा भी संभाल रहे थे. उस समय बिहार का विभाजन नहीं हुआ था. फिलहाल लालू यादव खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर हैं.

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