Punjab

अमृतसर में दो ए.के.-47 राइफलें और 50 जिंदा कारतूसों सहित तीन गिरफ्तार, विदेशों से जुड़ा है कनेक्शन

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से दो ए.के.-47 राइफलें, तीन मैगजीन और 50 जिंदा कारतूस बरामद किए। डी.जी.पी. गौरव यादव के अनुसार आरोपी विदेश में बैठे हथियार तस्कर के संपर्क में थे और मामले की जांच जारी है।

Amritsar News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले एक नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए दो ए.के.-47 राइफलें, तीन मैगजीन और 50 जिंदा कारतूसों सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गुरमुख सिंह (27) निवासी गांव चाटीविंड, अमृतसर देहात, पारसदीप सिंह (26) निवासी भाई मंज रोड, अमृतसर और गुरजंट सिंह (24) निवासी गांव जोड़ सिंह वाला, तरनतारन के रूप में हुई है। डी.जी.पी. गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी विदेश में बैठे एक हथियार तस्कर के संपर्क में थे और आपराधिक तत्वों को अवैध हथियारों की सप्लाई करने में शामिल थे।

विदेशी तस्करी के लिंक की पुष्टि

डी.जी.पी. ने कहा कि इस मामले में अन्य व्यक्तियों की पहचान करने, विदेशी तस्करी के लिंक की पुष्टि करने और अवैध हथियारों के व्यापक नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच जारी है।

कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए पुलिस कमिश्नर (सी.पी.) अमृतसर हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो संदिग्ध व्यक्तियों, गुरमुख सिंह और पारसदीप सिंह को दो ए.के.-47 राइफलें, तीन मैगजीन और 50 जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है।

आरोपियों को अवैध हथियार ऐसे मिले

सी.पी. ने बताया कि आगे की जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि ये अवैध हथियार गुरजंट सिंह के माध्यम से हासिल किए गए थे। उनके खुलासे के आधार पर गुरजंट सिंह को मामले में नामजद करके पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया।

इन धाराओं में मामला दर्ज

इस संबंध में थाना छेहरटा, अमृतसर में भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धाराओं 111 और 113 तथा शस्त्र अधिनियम की धाराओं 25(6,7,8) के तहत दिनांक 05.09.2026 को एफ.आई.आर. नंबर 205 दर्ज की गई है।

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