Khan Sir News: फायरिंग मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक और चर्चित शिक्षक खान सर को पटना सिविल कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
बताया जा रहा है कि सोमवार को खान सर की ओर से पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी. उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने कोर्ट में यह अर्जी प्रस्तुत की थी.
आपको बता दें कि खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और हथियारों के अवैध इस्तेमाल समेत अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज है.
सबूत पेश करने के निर्देश
उधर, इसी मामले में जेल में बंद खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों दीपक कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई हुई. उनके अधिवक्ता अरविंद मउआर ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में अपना पक्ष रखा.
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इसके बाद मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
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