
Punjab News : पंजाब सरकार ने फैक्ट्रियों सहित पंजाब के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत सभी वयस्क कामगारों एवं कर्मचारियों को नगर निगम आम चुनाव 2026 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु छूट देने की घोषणा की है।
यह छूट उन संबंधित नगर निगमों के राजस्व अधिकार क्षेत्र में कार्यरत सभी पात्र मतदाताओं पर लागू होगा, जहां 26 मई 2026 को मतदान होना है। इस संबंध में श्रम विभाग, पंजाब द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति संलग्न है।
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