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दिल्ली हाई कोर्ट से उमर खालिद को बड़ी राहत, तीन दिन की मिली अंतरिम जमानत, दिल्ली दंगों से जुडे़ हैं तार

Umar Khalid Interim Bail : उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए (UAPA) मामले में पिछले पांच साल से अधिक समय तक जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए उनकी तीन दिनों की अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। अदालत के आदेश के अनुसार, खालिद 1 जून से 3 जून 2026 तक अपनी मां की सर्जरी के दौरान जेल से बाहर रह सकेंगे।

खालिद ने की थी 15 दिन की जमानत की मांग

उमर खालिद ने अपनी याचिका में 15 दिन की जमानत की मांग की थी। उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी मां के प्री और पोस्ट सर्जरी में उपस्थित रहना है और साथ ही अपने दिवंगत चाचा के चालीसवीं (चेहल्लुम) की रस्म में शामिल होना है। सर्जरी 2 जून को निर्धारित है।

खालिद की मां की सर्जरी सामान्य है

ट्रायल कोर्ट ने 19 मई को उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद खालिद ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। उनके पक्ष में सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पाइस ने कहा कि पहले भी उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी जा चुकी है। दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत को बताया कि खालिद की मां की सर्जरी सामान्य है और उनकी देखभाल उनके परिवार के अन्य सदस्य कर सकते हैं।

शर्तों के तहत दी गई जाने की अनुमति

अदालत ने जमानत की शर्तों के तहत कहा कि खालिद केवल दिल्ली-NCR क्षेत्र में रहेंगे और अस्पताल के अलावा किसी अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें केवल एक मोबाइल नंबर रखने की अनुमति दी गई है।

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