Haryana

ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत मेडिकल प्रमाण-पत्र प्रक्रिया को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

फटाफट पढ़ें:

  • ऑनलाइन ट्रांसफर नीति में नोडल अधिकारी नियुक्त
  • मेडिकल प्रमाण-पत्र की अंतिम तिथि 25 दिसंबर
  • डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर्स में मेरिट अंक पात्र
  • मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य
  • आवेदनों का निपटारा 25 दिसंबर से पहले

Haryana News : हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के अंतर्गत मेडिकल प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है. वर्तमान में जारी ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव्स के लिए मेडिकल प्रमाण-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 दिसंबर 2025 कर दी गई है.

आवेदनों का निपटारा 25 दिसंबर से पहले

नीति में डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाली बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी (स्वयं), अपने जीवनसाथी अथवा अविवाहित पुत्र/पुत्री के लिए मेरिट अंक का दावा करने के पात्र है. कर्मचारी को मेडिकल कॉलेज की गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध मेडिकल प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा. जिन कैडरों के कर्मचारियों का ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, उनके मामलों में मेडिकल प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी आवेदनों का निपटारा बोर्ड द्वारा 25 दिसंबर 2025 से पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा.

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