चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 21 एजेंडे पर चर्चा हुई, जिनमें से 19 को मंजूरी दी गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें प्रशासनिक सुधार, परिवहन, शिक्षा और निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े बदलाव शामिल हैं।
मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं:
शीतकालीन सत्र
विधानसभा के शीतकालीन सत्र को 18 दिसंबर से आयोजित करने पर सहमति बनी।
तहसील परिवर्तन
नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए 6 जिलों के 17 गांवों और सेक्टरों को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी गई। इस निर्णय में स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश को लागू किया गया।
टूरिस्ट परमिट नियम
ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल/सीएनजी वाहनों के लिए अधिकतम अवधि 12 साल और डीजल वाहनों के लिए 10 साल तय।
नॉन एनसीआर क्षेत्र में सभी वाहनों के लिए अवधि 12 साल।
अन्य परमिट वाले वाहनों के लिए एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और अन्य ईंधन वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल, डीजल के लिए 10 साल तय। नॉन एनसीआर क्षेत्र में सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय।
नगर निकायों का नया अधिनियम:
हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को एक ही कानूनी ढांचे में लाना है।
एचसीएस नियमों में संशोधन:
एचसीएस मुख्य परीक्षा के पहले 4 पेपर्स की जगह अब 6 पेपर्स होंगे, जिनमें प्रत्येक पेपर 100 अंक का होगा। कुल अंक 600 रहेंगे।
पुलिस भर्ती में बदलाव
पंजाब पुलिस नियम, 1934 में संशोधन।
एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को अतिरिक्त वेटेज: ‘A’ सर्टिफिकेट 1 अंक, ‘B’ 2 अंक, ‘C’ 3 अंक।
नॉलेज टेस्ट में 97 प्रतिशत वेटेज रहेगा।
विधिक सेवा और एग्रीगेटर लाइसेंस: हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग (समूह क) नियम 2013 में संशोधन।
एग्रीगेटर लाइसेंस में बदलाव: 1 जनवरी 2026 से केवल ग्रीन एनर्जी पर चलने वाले वाहन ही शामिल। इसके लिए एक क्लीन मोबिलिटी पोर्टल तैयार किया जा रहा है।
प्राइवेट विश्वविद्यालय
हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 में बदलाव के लिए बिल को मंजूरी। अब शैक्षणिक मानक न बनाए रखने पर प्राधिकारियों को भंग करने और प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार होगा।
जिला शिक्षकों की नई काडर नीति
नई नीति 2025 के तहत जिला शिक्षकों (PRT, JBT, HT, C&V) के काडर परिवर्तन स्वैच्छिक और मेरिट आधारित होगा। आयु को प्रमुख आधार बनाया गया, अधिकतम 60 अंक, महिला और विशेष श्रेणियों के शिक्षकों को अतिरिक्त 20 अंक।
हरियाणा रैशनलाइज़ेशन कमीशन
खान और भूविज्ञान विभाग के पदों की संख्या 632 से बढ़ाकर 890 करने की मंजूरी, जिससे अवैध खनन पर रोक लगेगी।
एग्रो मॉल अलॉटियों को राहत-
जो साइट नहीं रखना चाहते, उन्हें जमा राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापसी। जो अलॉटी दुकानें रखना चाहते हैं, उन्हें बोर्ड की योजना विवादों का समाधान–II के अनुसार बकाया राशि जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
राज्य लेखा निदेशालय
ग्रुप A, B और C पदों के ड्राफ्ट सर्विस रूल्स को मंजूरी। कुल 535 पद स्वीकृत: ग्रुप A-4, ग्रुप B-107, ग्रुप C-395, ग्रुप D-29।
मंत्रिमंडल की यह बैठक हरियाणा में प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, परिवहन और नगर निकायों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई है।
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