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पीएम मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, हाईकोर्ट ने CIC के आदेश को किया रद्द

PM Modi Degree : दिल्ली हाईकोर्ट का सोमवार को फैसला आया है. प्रधानमंत्री मोदी की ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर यह फैसला सुनाया गया है. दिल्ली यूनिवर्सिटी डिग्री का विवरण पब्लिक करने के लिए बाध्य नहीं है. अदालत ने केंद्रीय सूचना आयुक्त के डिग्री अदालत ने केंद्रीय सूचना आयुक्त के डिग्री जारी करने के आदेश को खारिज कर दिया है.

आपको बता दें कि साल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग ने 178 में बीए का एग्जाम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच करने की अनुमति दी थी. ऐसा बताया जाता है कि इसी साल पीएम मोदी ने बीए की परीक्षा पास की थी. दिल्ली विश्वविद्यालय ने सीआईसी के आदेश को चुनौती दी. इस पर 2017 में पहली सुनवाई हुई थी और रोक लगा दी गई थी.

निजता का अधिकार जानने के अधिकार से ज्यादा अहम

दरअसल, सुनवाई के दौरान, विश्वविद्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीआईसी के आदेश को रद्द किया जाए, क्योंकि निजता का अधिकार जानने के अधिकार से ज्यादा अहम है.

आपको बता दें कि विश्वविद्यालय ने अदालत से कहा कि डिग्री रिकॉर्ड को कोर्ट के समक्ष रखने के लिए तैयार है, लेकिन आरटीआई अधिनियम के मुताबिक, ‘अजनबियों द्वारा जांच’ के लिए उन्हें पब्लिक नहीं किया जा सकता है.

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