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सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को फटकार, “आप विपक्ष के नेता हैं, तो संसद में क्यों नहीं उठाते सवाल?”

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  • कोर्ट ने राहुल को संसद में सवाल उठाने की सलाह दी
  • राहुल ने सेना टिप्पणी पर मानहानि चुनौती दी
  • कोर्ट ने पूछा, “कैसे पता चला कि चीन ने जमीन हड़प ली?”
  • सिंघवी ने कहा, राहुल ने चुनाव नहीं लड़ा
  • कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया

Supreme Court Warning : सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि “आप विपक्ष के नेता हैं, तो आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? क्यों नहीं ये सवाल संसद में उठाते? राहुल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने संसद में बोलने की छूट पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में अपनी मानहानि की चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दायर की है. सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी से पूछा, “आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते.

कोर्ट ने राहुल को संसद में सवाल उठाने की सलाह दी

देश कि शिर्ष अदालत ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं तो आप ये बातें क्यों कहेंगे? आप ये सवाल संसद में क्यों नहीं पूछेंगे? इसके जवाब में राहुल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने संसद में बोलने की छूट पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा. अनुच्छेद 19 (1) (ए) राहुल गांधी को सवाल पूछने की इजाजत देता है.

मुकदमा दायर करने की कोई जरूरत नहीं : अभिषेक मनु सिंघवी

राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मामले में संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें प्राकृतिक न्याय का अवसर नहीं दिया गया है. सिंघवी ने कहा कि वे उस भावना को समझते हैं जिसके तहत इस बेंच ने सवाल पूछा है. लेकिन इस बात पर आम सहमति है कि यहां प्राकृतिक न्याय या सुनवाई का अवसर नहीं मिला है.

कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हाईकोर्ट में यह मुद्दा नहीं उठाया, आप अलग ही दिशा में चले गए. इस पर सिंघवी ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट में यह कहा था कि राहुल गांधी न तो दागी हैं और न ही पीड़ित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा कि आपने अपनी एसएलपी में भी यह तर्क नहीं दिया. राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. और आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

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