
Thug Life Film : कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ है. जो कर्नाटक में रिलीज नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. इसके साथ ही जो कर्नाटक हाईकोर्ट में लंबित याचिका है. उसे अपने पास ट्रांसफर कर लिया. गुरुवार को कोर्ट सुनवाई होगी. वहीं राज्य सरकार को कल जवाब दाखिल करना होगा. कोर्ट ने कहा. बताते चलें कि हाईकोर्ट ने कमल हसन को कर्नाटक की जनता से माफी मांगने की सलाह दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोगों के सिर पर बंदूक रखकर उन्हें फिल्म देखने से नहीं रोक सकते हैं. देश में कानून का शासन स्थापित होना चाहिए. अगर किसी मूवी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की मंजूरी मिल चुकी है तो उसे सभी राज्यों में रिलीज करना चाहिए.
जजों ने कहा कि सीबीएफसी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद किसी फिल्म को प्रदर्शित होने से नहीं रोका जा सकता. अगर किसी को कमल हासन के बयान से समस्या है तो वह उसके जवाब में अपनी तरफ से बयान जारी कर सकता है. मुद्दे पर बहस हो सकती है, लेकिन उग्र विरोध का बहाना बना कर राज्य सरकार फिल्म का प्रदर्शन सुनिश्चित करने के दायित्व से पल्ला नहीं झाड़ सकती.
ऐसा करना हाईकोर्ट का काम नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया कि हाईकोर्ट ने फिल्म से संबंधित लोगों को कर्नाटक के निवासियों से माफी मांगने की सलाह दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना हाई कोर्ट का काम नहीं है.
24 मई को चेन्नई में फिल्म ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च इवेंट था. इस दौरान कमल हासन ने कन्नड़ भाषा पर बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि यह तमिल भाषा से जन्मी है. उनके इस बयान पर कर्नाटक की जनता नाराज हो गई और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, कांग्रेस नेताओं से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी आपत्ति जताई थी.
इस बयान के बाद कर्नाटक में ठग लाइफ की रिलीज का विरोध होना शुरू हो गया. कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बयान जारी किया कि कमल हासन जब तक माफी नहीं मांग लेते, उनकी फिल्म कर्नाटक में रिलीज नहीं होगी. जिसके बाद कमल हसन की प्रोडक्शन कंपनी राजकमल फिल्म इंटरनेशनल ने हाईकोर्ट का रूख किया.
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