Delhi NCR

Supreme Court : नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की खोलने की मांग वाली याचिका

Supreme Court : सुनवाई के दौरान कहा गया कि इस मामले में पहले से ही एक याचिका लंबित है, इसलिए नई याचिका पर चर्चा नहीं होगी।

दिल्ली कूच के लिए अड़े आंदोलनकारी किसानों की वजह से बंद पड़ा शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा. सोमवार 9 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में पंजाब के सभी हाइवे खोलने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि इस मामले में पहले से ही एक अर्जी लंबित है, इसलिए नई याचिका पर चर्चा नहीं होगी।

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

गौरव लूथरा की तरफ से यह याचिका दायर की गई थी. इसमें सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार, पंजाब सरकार व हरियाणा सरकार को सभी राज्य की सीमाएं खोलने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इस याचिका में तर्क दिया गया था कि बॉर्डर बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जबकि अदालत ने यह कहकर इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया कि ऐसी ही एक अर्जी पहले से लंबित है।

पुलिस और किसानों के बीच झड़प

बता दें कि 101 किसानों के एक समूह ने रविवार 8 दिसंबर 2024 को फिर से दिल्ली कूच का प्रयास किया था। दिल्ली कूच के दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई थी। हालांकि, पंजाब सीमा पर हरियाणा के सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों करके स्थिति कंट्रोल की और किसानों को रोक दिया। किसान नेताओं का कहना था कि पुलिस के बल प्रयोग में 9 किसान घायल हुए हैं, जिनमें से एक को चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पीजीआईएमईआर में भर्ती कराया गया है।

बैठक में योजना बनाएगा

किसानों ने दिल्ली मार्च का प्लान अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। आगे की रणनीति के लिए सोमवार 9 दिसंबर 2024 को किसान संगठनों की बैठक होनी है। इस बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर-राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा विरोध के लिए अगली कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक में योजना बनाएगा।

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