साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की ओर बड़ा कदम, सरकार रखेगी मोबाइल ट्रैफिक पर पैनी नजर
Cyber Fraud: सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नए नियमों के तहत, मोबाइल ऑपरेटरों को उपयोगकर्ताओं के ट्रैफिक डेटा (मैसेज कंटेंट को छोड़कर) केंद्र सरकार के साथ साझा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, यदि कोई साइबर सुरक्षा उल्लंघन होता है, तो संबंधित कंपनी को छह घंटे के भीतर इसकी सूचना सरकार को देनी होगी।
डिवाइस पंजीकरण और IMEI नियम
मोबाइल फोन बेचने वाली कंपनियों को भारत में निर्मित या आयात किए गए सभी डिवाइसों की अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या (IMEI) का पंजीकरण अनिवार्य रूप से करना होगा। यह कदम फर्जी डिवाइसों और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
ट्रैफिक डेटा और सुरक्षा प्रावधान
नए नियमों के तहत, केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत एजेंसी टेलीकॉम कंपनियों से ट्रैफिक डेटा और अन्य जरूरी जानकारी मांग सकती है। हालांकि, यह सुनिश्चित किया गया है कि मैसेज कंटेंट डेटा संग्रहण का हिस्सा नहीं होगा। इस डेटा का उपयोग सुरक्षा विश्लेषण और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करने के लिए किया जाएगा।
डेटाबेस और प्रतिबंध
सरकार एक ऐसा डेटाबेस बनाएगी जिसमें उन व्यक्तियों और टेलीकॉम पहचानकर्ताओं की जानकारी होगी, जिन पर किसी प्रकार की कार्रवाई की गई हो। इन व्यक्तियों को तीन साल तक टेलीकॉम सेवाओं के उपयोग से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति और रिपोर्टिंग
हर टेलीकॉम कंपनी को एक चीफ टेलीकॉम सिक्योरिटी ऑफिसर (CTSO) नियुक्त करना होगा, जिसकी जानकारी सरकार को लिखित रूप में देनी होगी। साइबर सुरक्षा उल्लंघन की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए डिजिटल पोर्टल स्थापित किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का स्पष्ट उद्देश्य टेलीकॉम साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। उपयोगकर्ताओं और कंपनियों के डेटा को केवल सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन उपायों से अवैध गतिविधियों पर रोक लगने और देश में डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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