
MUDA Case : हाईकोर्ट से सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया पर केस चलाने की मंजूरी दी। उनकी याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की प्रतिक्रिया भी आई है। याचिका खारिज होने के बाद सिद्धारमैया की प्रतिक्रिया आई है।
याचिका खारिज होने के बाद सिद्धारमैया ने कहा कि मैं जांच करने में संकोच नहीं करूंगा। मैं विशेषज्ञों से सलाह लूंगा कि कानून के तहत ऐसी जांच की अनुमति है या नहीं। मैं कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करूंगा और लड़ाई की रूपरेखा तय करूंगा… मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी और 17ए के तहत जांच रद्द हो जाएगी। इस राजनीतिक संघर्ष में राज्य की जनता मेरे साथ खड़ी है। उनका आशीर्वाद ही मेरी सुरक्षा है। मैं कानून और संविधान में विश्वास करता हूं।
जमीन से जुड़ा मामला
जानकारी के लिए बता दें कि जमीन से जुड़ा मामला है। सिद्धारमैया की पत्नी के नाम जमीन है। इसी को लेकर बीजेपी मुख्यमंत्री पर निशाना साध रही है। बीजेपी सिद्धारमैया पर भष्टाचार का आरोप लगा रही है। इसके साथ ही इस्तीफे की मांग भी हो रही है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया पर केस चलाने की अनुमति दी थी। सिद्धारमैया ने भष्टाचार के आरोप को खारिज किया है।
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